जागरूकता बढ़ाने और व्यापक हेल्थ इंश्योरेंस योजनाओं तक पहुंचने के लिए, सरकार हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसियों के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर महत्वपूर्ण कर-कटौती की पेशकश करती है|
उसके अनुसार, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए भुगतान किया गया प्रीमियम आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80डी के तहत कर कटौती के योग्य है। आपके मेडिकल इंश्योरेंस प्लान के तहत कर कटौती की राशि निम्नानुसार है।
ए) अगर आप अपने जीवनसाथी, बच्चों और अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस कवर खरीदते हैं, तो आप रु.25,000 तक बचा सकते हैं।
बी) अपने हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज के अंतर्गत अपने माता-पिता (60 वर्ष से कम आयु) को शामिल करके, आप अपनी कुल टैक्स बचत 50,000 रुपये तक ले जाने के लिए 25,000 रुपये तक की अतिरिक्त कर कटौती का लाभ उठा सकते हैं|
सी) यदि आपके माता-पिता की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हैं, तो कर बचत की कुल राशि 75,000 रुपए तक बढ़ सकती है|
डी) ���प अपने जीवनसाथी, आश्रित बच्चों, माता-पिता और स्वयं के प्रतिबंधक हेल्थ चेकअप के भुगतान के लिए 5,000 रुपये की कटौती का लाभ उठा सकते हैं।
कवर किए गए व्यक्ति | छूट सीमा (एक्झेमशन लिमिट) | स्वास्थ्य जांच छूट की सीमा (हेल्थ चेक अप एक्झेमशन लिमिट) | धारा 80D के तहत कुल कटौती |
---|
स्वयं, पति या पत्नी और आश्रित बच्चे | Rs 25,000 | Rs.5,000 | Rs. 25,000 |
माता-पिता सहित स्वयं और परिवार के लिए (सभी की आयु 60 वर्ष से कम) | Rs. 25,000 + Rs. 25,000 | Rs.5,000 | Rs. 50,000 |
वरिष्ठ नागरिक माता-पिता सहित स्वयं के लिए, परिवार के लिए | Rs. 25,000 + Rs. 50,000 | Rs. 50,00 | Rs. 75,000 |
माता-पिता सहित स्वयं और परिवार के सदस्यों के लिए (सभी 60 वर्ष से ऊपर की आयु) | Rs 50,000 + Rs. 50,000 | Rs. 50,000 | Rs. 1 Lakh |
नोट: आपके जीवनसाथी, आश्रित बच्चों, माता-पिता के हेल्थ चेक अप के लिए आपके स्वयं के भुगतान के लिए धारा 80डी के अंतर्गत प्रतिबंधक हेल्थ चेक अप के लिए अधिकतम 5,000/- रुपये तक की कटौती की अनुमति होगी।
4परिवर्तन के अधीन मौजूदा कर कानूनों (टैक्स लॉ) के अनुसार टैक्स बेनिफिट